2 जी घोटाले पर फैसले के बाद के विपक्ष (कांग्रेस) ने बीजेपी पर हमला बोला है 2 जी घोटाले पर फैसले के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि जिस घोटाले के कारण हमारी सरकार गई, वो घोटाला तो हुआ ही नहीं। भाजपा इस मुद्दे पर जवाब दे ।
उधर, कपिल सिब्बल ने कहा है कि साबित हो गया कि विपक्ष के झूठ का घोटाला हुआ है। बिना किसी सबूत के UPA सरकार पर निराधार आरोप लगाए गए। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप निराधार थे, यह साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि पूर्व सीएजी विनोद राय को देश से माफी मांगनी चाहिए.राज्यसभा में इस मामले पर जोरदार हंगामा हुआ।
We are saying that the PM should come to the house and give a clarification, this govt was formed on the basis that UPA was embroiled in 2G & other scams, but now it has been proved that it was just a scam of lies by the opposition: Kapil Sibal, Congress #2GScamVerdict pic.twitter.com/aPMqbgF1yn
— ANI (@ANI) December 21, 2017
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सभी आरोपियों के बरी किए जाने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो प्रोपेगैंडा फैलाया गया था आज उसका जवाब मिला है।
वहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘एक हाई प्रोफाइल 2 लाख करोड़ के घोटाले में सरकार के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों के शामिल होने की बातें पूरी तरह से निराधार थीं। हम हमेशा यही कहते रहे और मुझे बेहद खुशी है कि आज सत्य की जीत हुई है। लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भी फैसले पर खुशी जताई और कहा कि निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था । देश की न्यायपालिका ने वैसे ही काम किया जैसे उसे करना चाहिए।
Allegation of a major scam involving the highest levels of Government was never true, was not correct and that has been established today: P Chidambaram,Congress #2GScamVerdict pic.twitter.com/bfVgL14ES9
— ANI (@ANI) December 21, 2017
आपको बता दे कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट ने आज हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है कोर्ट ने घोटाले के सभी आरोपियों को बरी है वही , सरकारी वकील का कहना है कि सबूत के कमी के चलते कोर्ट ने सभी को बरी किया। जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।
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