लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

2 जी घोटाले पर फैसले के बाद के गुलाम नबी आज़ाद सहित कई नेताओं ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ

NULL

2 जी घोटाले पर फैसले के बाद के विपक्ष (कांग्रेस) ने बीजेपी पर हमला बोला है 2 जी घोटाले पर फैसले के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। गुलाम नबी आजाद ने सदन में कहा कि जिस घोटाले के कारण हमारी सरकार गई, वो घोटाला तो हुआ ही नहीं। भाजपा इस मुद्दे पर जवाब दे ।

उधर, कपिल सिब्बल ने कहा है कि साबित हो गया कि विपक्ष के झूठ का घोटाला हुआ है। बिना किसी सबूत के UPA सरकार पर निराधार आरोप लगाए गए। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप निराधार थे, यह साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि पूर्व सीएजी विनोद राय को देश से माफी मांगनी चाहिए.राज्यसभा में इस मामले पर जोरदार हंगामा हुआ।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सभी आरोपियों के बरी किए जाने के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ जो प्रोपेगैंडा फैलाया गया था आज उसका जवाब मिला है।

1555486821 manmohan

वहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘एक हाई प्रोफाइल 2 लाख करोड़ के घोटाले में सरकार के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों के शामिल होने की बातें पूरी तरह से निराधार थीं। हम हमेशा यही कहते रहे और मुझे बेहद खुशी है कि आज सत्य की जीत हुई है। लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भी फैसले पर खुशी जताई और कहा कि निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था । देश की न्यायपालिका ने वैसे ही काम किया जैसे उसे करना चाहिए।

आपको बता दे कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट ने आज हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है कोर्ट ने घोटाले के सभी आरोपियों को बरी है वही , सरकारी वकील का कहना है कि सबूत के कमी के चलते कोर्ट ने सभी को बरी किया। जज ओपी सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है।

अन्य विशेष खबरों के लिए पढ़िये पंजाब केसरी की अन्य रिपोर्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − seven =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।