Delhi Liquor Case : ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 15 मई यानी आज सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।
दरसल अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आप नेता केजरीवाल को ईडी से पेश किए गए जवाब पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी के वकील ने दलील दी कि याचिका का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ''हलफनामा इन प्राथमिक मुद्दों पर है कि कैसे यह विषय (अब) महत्वहीन हो गया है।" एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी को एक अलग याचिका में केजरीवाल ने चुनौती दी है और अपील अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यह याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी से जारी नौवें समन के मद्देनजर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट की पीठ ने 20 मार्च को ईडी को याचिका की स्थिरता के बारे में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अगले दिन उसने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर भी जवाब देने को कहा, और कहा कि 'इस स्तर पर' वह उन्हें कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। केजरीवाल को उसी शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल केस में अब तक क्या-क्या हुआ?