ईडी ने निवेशकों को ठगने वाले रोज वैली समूह से 12 करोड़ रुपये की वसूली की

ईडी ने निवेशकों को ठगने वाले रोज वैली समूह से 12 करोड़ रुपये की वसूली की
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली समूह के ठगी का शिकार हुए निवेशकों को 12 करोड़ रुपये लौटाने में सफलता प्राप्त की है। ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा, ''कोलकाता की एक विशेष अदालत (पीएमएलए) का यह ऐतिहासिक फैसला न्याय सुनिश्चित करने और निर्दोष निवेशकों के हितों की रक्षा करने में ईडी के अथक प्रयासों को दर्शाता है।'' ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) से ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों की बहाली के लिए विशेष अदालत (पीएमएलए) का दरवाजा खटखटाने का अनुरोध किया था।

इस धारा के अंतर्गत आवेदन दायर
इसके बाद, एडीसी ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पीएमएलए की धारा 8 (8) के अंतर्गत आवेदन दायर किया, यहां तक कि रोज वैली के प्रमोटरों ने विशेष अदालत के समक्ष इस कदम का विरोध किया, लेकिन ईडी और एडीसी ने अनुरोध के गुणों को न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक रखा, वास्तविक निवेशकों के पक्ष में कुर्क संपत्तियों को जारी करने का आदेश प्राप्त किया।

पीएमएलए के अंतर्गत दो मामले दर्ज

रोज वैली समूह ने कथित रूप से जनता से अवैध रकम जमा किया था, उच्च रिटर्न और भूखंड देने का वादा किया था। ईडी की जांच में रोज वैली समूह से संबंधित कई संपत्तियों की पहचान और कुर्की हुई। ईडी ने पीएमएलए के अंतर्गत दो मामले दर्ज किए: पहले में, 12 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई, और दूसरे में, लगभग 1,200 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया।

12 करोड़ रुपये प्रो-राटा आधार पर वितरित

पहले मामले में पहले से ही चल रहे मुकदमे में, ईडी ने अदालत से संपत्तियों को जारी करने का अनुरोध किया, जिससे दूसरे आरोपपत्र में बहुत अधिक संपत्तियों को जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अदालत ने आदेश दिया कि 12 करोड़ रुपये प्रो-राटा आधार पर या एडीसी या अदालत के निर्देशानुसार वास्तविक दावेदारों को वितरित किए जाएं।

पीड़तिं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

धन प्राप्त करने वाले दावेदारों को बाद में कार्यवाही में या मुकदमे के समापन पर एडीसी या न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने पर राशि वापस करने या प्रतिपूर्ति करने के लिए एक बांड भरना होगा। इसके अतिरिक्त, दावेदारों को इस प्रक्रिया के संबंध में एडीसी द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना होगा। रोज़ वैली घोटाले के असहाय पीड़तिं की संपत्तियां बहाल करने की ईडी की प्रतिबद्धता ने इस निर्णय को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईडी ने कहा कि यह सफलता पीड़तिं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वित्तीय धोखाधड़ से निपटने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ईडी के समर्पण को मजबूत करती है।

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