आबकारी घोटाला के मनी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता के जमानत याचिका पर आज यानी 10 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले के. कविता ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में जमानत की मांग करते हुए गुरुवार दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आज सुनवाई करने वाली हैं।
बता दें कि दिल्ली स्थित अधीनस्थ न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छह मई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और न्यायिक हिरासत की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी थी। उस आदेश को चुनौती देते हुए बीआरएस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। एवेन्यू कोर्ट ने घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दरसल, राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हाल ही में कविता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राहत देने के लिए यह सही समय नहीं है।अदालत ने कहा था कि कविता के गवाहों को धमकाने के संबंध में उनके आचरण और इस आशंका को देखते हुए कि वह एक प्रभावशाली महिला होने के नाते मामले के अन्य गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, वो इस स्तर पर जमानत पर रिहाई की हकदार नहीं हैं।
क्या है पूरा मामला-
गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता बीआरएस की एमएलसी हैं। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी के आरोप के मुताबिक, के कविता, जो कि साउथ ग्रुप नाम के ग्रुप की हेड हैं।उन पर आरोप हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दिया है। उन्होंने ये पैसे आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को दिए थे। साउथ ग्रुप' शराब लॉबी में कथित तौर पर कविता, टीडीपी ओंगोल सीट से लोकसभा उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी और अन्य शामिल हैं।
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