मुंबई: ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को 1 दिन की सजा

मुंबई: ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को 1 दिन की सजा
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मुंबई की अदालत ने लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को एक दिन की सजा सुनाई हैं |

HIGHLIGHTS

  • लोकल ट्रेन में महिला से छेड़छाड़
  • दोषी को एक दिन की सजा
  • आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी

49 वर्षीय व्यक्ति को एक दिन की सजा सुनाई

मुंबई की एक अदालत ने 2019 में एक उपनगरीय लोकल ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को एक दिन की सजा सुनाई।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बी के गवांडे ने चार दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि यह ''जघन्य'' अपराध है। मामले के अनुसार, 13 अगस्त 2019 को जब महिला पश्चिम रेलवे की एक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तब आरोपी ने उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की। इसके बाद महिला और उसके भाई ने आरोपी को डांटा और वे उसे बांद्रा रेलवे पुलिस थाने ले गए।

अदालत ने कहा, ''शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह बात स्पष्ट

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला और अन्य गवाहों की गवाही से यह साबित हो जाता है कि यह घटना हुई थी। अदालत ने कहा, ''शिकायतकर्ता (महिला) द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह बात स्पष्ट है कि आरोपी ने उक्त कृत्य (छेड़छाड़) यह जानते हुए और इस इरादे से किया कि ऐसा करने से शिकायतकर्ता का निश्चित रूप से शीलभंग होगा।'' इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शीलभंग करना) के तहत अपराध को अंजाम दिया। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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