राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि पर चिंताओं के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किया। बीते दो दिन पूर्व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों के संबंध में बैठक हुई। बैठक में डीडीएमए ने जुर्माने के साथ फिर से 'मास्क अनिवार्य' करते हुए राजधानी में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने जारी की एसओपी
साथ ही डीडीएमए ने दिल्ली के स्कूलों में रिपोर्ट किए जा रहे कोरोना मामलों का भी संज्ञान लिया है। वहीं इसी बीच आज दिल्ली सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्कूलों में COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। सभी स्कूलों को इस एसओपी का पालन करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों में क्वारंटाइन रूम बनाया जाएगा। टीचर प्रतिदिन छात्रों से उनके और उनके परिवार के सदस्यों में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाएंगे।
ये हैं दिशानिर्देशों:
यह एसओपी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उपायों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्कूलों में अपनाए जाने वाले विभिन्न एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार करती है।
1. स्कूलों के प्रमुखों को SMC अथवा PTA सदस्यों के साथ बैठक करनी चाहिए ताकि स्कूलों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मौजूदा कोविड स्थितियों पर चर्चा की जा सके। SMC अथवा PTA को छात्रों और अभिभावकों के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. स्कूल के प्रमुखों को यह भी सलाह दी गई है कि जब भी आवश्यक हो, कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन, छात्रों की उपस्थिति और अन्य विश्वास निर्माण उपायों की समीक्षा करने के लिए एसएमसी / पीटीए बैठक बुलाएं।
3. स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूल के सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।
4. स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र/कर्मचारी/अतिथि चेहरे पर उचित तरीके से मास्क पहनें।