नयी दिल्ली : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजन को करीब 16 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी संजय शर्मा ने कार के बीमाकर्ता नेशनल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड को त्रिलोकपुरी निवासी राम किशोर के परिवार वालों को 16.06 लाख देने को कहा।
न्यायाधिकरण ने कहा, यह साबित हो चुका है कि चालक की तेज गति और लापरवाही से कार चलाने के कारण मोटर वाहन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हुई। इससे पहले मुआवजे की मांग करते हुए किशोर के परिजन ने आरोप लगाया था कि आठ नवंबर 2015 को उथर प्रदेश के वसुंधरा में तेज रफ्तार निजी कार ने साइकिल से जा रहे पीड़ित को पीछे से टक्कर मार दी थी।