अदालत ने कहा, आवेदक मोहम्मद ताहिर हुसैन को एक लाख रुपये की जमानत राशि पेश करने पर जमानत दी जाती है। शिकायतकर्ता गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी, 2020 को वह अपने चाचा के घर आया था और दोपहर करीब 3:50 बजे उसने उसे छोड़ दिया। वह अपने घर सी 153, गली नंबर 21, खजूरी खास, दिल्ली जा रहा था। जब वह गली के कोने पर था, तो उसने मुख्य करावल नगर रोड पर एक विशाल भीड़ को पथराव और गोलीबारी करते हुए देखा। यह देखकर गोस्वामी वापस गली नंबर में अपने चाचा के घर 8, मूंगा नगर की ओर भागने लगे, तभी उन्हें अपने कूल्हे पर गोली लगने का अहसास हुआ।