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‘2G’ घोटाला : ए राजा की जमानत के खिलाफ CBI की अपील पर जनवरी में सुनवाई करेगा दिल्ली HC

सीबीआई की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कोर्ट से मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने का आग्रह किया, जैसा कि इससे पहले एक पीठ द्वारा किया गया था।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्वी दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा अन्य को बरी किए जाने के विरुद्ध सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जनवरी में सुनवाई के तैयार हो गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 से 15 जनवरी 2021 के बीच तारीख तय की है। 
सीबीआई की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कोर्ट से मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने का आग्रह किया, जैसा कि इससे पहले एक पीठ द्वारा किया गया था। माथुर ने कहा कि एजेंसी को अपनी दलील रखने में एक हफ्ते का समय लगेगा। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई दिसंबर मध्य में करने का आग्रह किया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि इस महीने की तारीख देना संभव नहीं है। 
इसके साथ ही कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई की तारीख तय कर दी। हालांकि, ‘अपील की अनुमति’ के मुद्दे पर सीबीआई ने पहले अपनी दलील समाप्त कर दी थी, लेकिन अब न्यायाधीश बदलने के चलते उसे मामले में नए सिरे से दलीलें रखनी होंगी। ‘अपील की अनुमति’, कोर्ट द्वारा दी गई औपचारिक अनुमति होती है जिससे कोई पक्ष कोर्ट के फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती दे सकता है। इससे पहले न्यायमूर्ति बृजेश सेठी द्वारा मामले की प्रतिदिन की सुनवाई की जा रही थी। 
न्यायमूर्ति सेठी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने तीन मामलों में दोषमुक्त करार दिए गए व्यक्तियों और फर्म द्वारा दायर याचिकाओं और आवेदनों पर निर्णय दे दिया था। सीबीआई के मुख्य मामले में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन के मामले को सुनेगा, जिसमें सभी आरोपियों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया था। एक स्पेशल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को 2 जी मामले में राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 

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