दिल्ली की एक कोर्ट ने 20 साल पुराने रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगते हुए आज शाम तक तीनों को सरेंडर करने का आदेश दिया है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई। मुरगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी। अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई।
तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें आज शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले ‘थर्मल इमेजर्स’ की कथित खरीद के मामले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था।
समाचार पोर्टल ‘तहलका’ द्वारा किए स्टिंग ‘ऑपरेशन वेस्टेंड’ के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। यह मामला जनवरी 2001 में सामने आया था। जया जेटली ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीज के आधिकारिक आवास पर काल्पनिक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आए मैथ्यू सैम्युअल से 2 लाख रुपये की रिश्वत ली थी।