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दिल्ली के निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे आरक्षित : HC

राजधानी दिल्ली में इस समय कोरोना वायरस के मामलों में चिंताजनक इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की उस मांग को अनुमति दे दी है, जिसमें 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने के सरकार के फैसले पर एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है। हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा लगायी गयी रोक को हटा लिया और मामले को एकल पीठ के समक्ष 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उस समय तक 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करेंगे। 

हाई कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कम से कम 15 दिनों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड​​-19 मरीजों की खातिर आरक्षित करने का उसे अधिकार हो। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 8,593 नए मामले सामने आए जो किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। नगर में संक्रमण के 4.59 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 7,228 मरीजों की मौत हो चुकी है।