सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता मामले में अंतरिम राहत के अनुरोध पर कल अपराह्न दो बजे सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं- शांता सिन्हा और कल्याणी मेनन- की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) ने मुख्य न्यायाधाश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कल अपराह्न दो बजे की जायेगी। गत 7 दिसम्बर को मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं के वकील को आश्वस्त किया था कि वह इस सप्ताह संविधान पीठ का गठन कर देंगे।
गौरतलब है कि गत 7 दिसम्बर को मामले के विशेष उल्लेख के दौरान एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को अवगत कराया था कि केंद्र सरकार आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2017 से बढ़कर 31 मार्च 2018 करेगी।
एटर्नी जनरल ने हालांकि स्पष्ट किया था कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि छह फरवरी 2018 से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी। कल मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ पारसी महिलाओं की पहचान से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यही पीठ आधार मामले को भी सुनेगी।
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