दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जारवाल ने अपने ससुर के निधन के बाद गुरुवार को कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जारवाल एक डॉक्टर की खुदकुशी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।
प्रकाश जारवाल ने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जारवाल के ससुर का शव दाह संस्कार के लिए आज उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
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कोर्ट ने गौर किया कि आरोपी को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का संदेह है और वे लोग खुद ही क्वारंटाइन में हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी उसी क्षेत्र के निवासी और स्थानीय विधायक हैं। ऐसे में गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, ‘‘इसलिए, इस समय अंतरिम जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है।’’ इसके साथ ही न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर ने अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए विधायक प्रकाश जारवाल और उनके साथी कपिल नागर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही वे जेल में हैं। प्रकाश जारवाल की अर्जी एक बार कोर्ट खारिज कर चुका है।