नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल पर एक मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जारवाल के अलावा दो अन्य आरोपियों पर भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले इस साल फरवरी में अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल और दो अन्य व्यक्तियों को 2013 के दंगे और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि इस पर कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी था।
क्योंकि इसमें यातायात जाम हुआ और हिंसा भड़की। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि लोगों का जमावड़ा शांतिपूर्ण था। और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया। अदालत ने कहा कि प्रकाश जारवाल के अलावा सलीम और धर्मप्रकाश गैरकानूनी जमावड़े में शामिल थे। जिसने 2 पुलिस कांस्टेबलों और एक सहायक उपनिरीक्षक पर हमला किया था।
दिल्ली पुलिस की ओर से की गई शिकायत के अनुसार, 30 अगस्त 2013 को करीब 100 लोग एकत्रित हुए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और इनमें शामिल लोगों ने कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। दंगे की यह घटना दिल्ली के एमबी रोड पर वायुसेनाबाद के निकट हुई। जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और डीटीसी की एक बस सहित 2 वाहनों को खासा नुकसान पहुंचाया गया।
दंगे में शामिल भीड़ ने पथराव और हिंसा भी की थी। पुलिस का कहना था कि इस दंगे में विधायक प्रकाश जारवाल भी शामिल थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल कई अन्य मामलों में भी विवादों में रहे हैं। उन पर 53 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ का भी केस चला है।