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AAP का दिल्ली HC को सुझाव, निजी अस्पतालों में आरक्षित कोविड ICU बिस्तरों की संख्या करें 60 प्रतिशत

आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तरों की संख्या 80 प्रतिशत से कम करें।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि एक विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित आईसीयू बिस्तरों की संख्या 80 प्रतिशत से कम करके 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार ने ‘डि-एस्कलैशन कमेटी (कोविड-19) के बुधवार के निर्णय की जानकारी न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष रखी। 
दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती और उन्हें छुट्टी दिये जाने की मौजूदा स्थिति का आकलन करने तथा जरूरत होने पर कोविड-19 रोगियों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या कम करने की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया गया था। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील संजय घोष और अधिवक्ता उर्वि मोहन ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि समिति ने सुझाव दिया है कि प्राथमिकता के अनुसार दिल्ली सरकार और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में क्रमिक तरीके से बिस्तरों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के अस्पतालों में नहीं।
आप सरकार ने कहा, ‘‘इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में आईसीयू के कुल बिस्तरों में आरक्षित 80 प्रतिशत कोविड आईसीयू बिस्तरों की संख्या कम करके 60 प्रतिशत की जाए और 40 प्रतिशत आईसीयू बिस्तरों को गैर-कोविड गहन देखभाल के लिए उपलब्ध कराया जाए।’’सरकार ने आगे कहा, ‘‘इससे गैर-कोविड रोगियों के लिए (लगभग) 600 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध होंगे। समिति ने इस समय दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में कोविड आईसीयू बिस्तरों की स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।’’

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