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‘बॉयज लॉकर रूम’ का एडमिन गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम से मांगी ग्रुप की जानकारी

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने बताया “साइपैड यूनिट ने कथित ग्रुप और उसके सदस्यों के बारे में इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी है। अभी जवाब का इंतजार किया जा रहा है।”

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बुधवार को इंस्टाग्राम चैट ग्रुप ‘बॉयज लॉकर रूम’ के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस इस ग्रुप के एक नाबालिग छात्र को हिरासत में ले चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस ग्रुप में दिल्ली के अलावा एनसीआर के भी स्टूडेंट शामिल भी थे। 
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस ग्रुप का इस्तेमाल अश्लील मैसेज तथा लड़कियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया साइट पर शेयर करने के लिए किया जाता था। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने बताया ‘‘साइपैड यूनिट ने कथित ग्रुप और उसके सदस्यों के बारे में इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी है। अभी जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
 ग्रुप के सदस्यों के पास से उपकरण लेकर जब्त कर लिए गए हैं। इन उपकरणों को फॉरेन्सिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है।’’ उन्होंने बताया कि ग्रुप के अन्य सदस्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बालिग आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ग्रुप के नाबालिग सदस्यों से किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के अनुसार, जानकारी हासिल की जा रही है। 
पूर्व में इंस्टाग्राम ने कहा था कि वह इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इस तरह के आचरण की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इंस्टाग्राम के अनुसार, लड़कियों की तस्वीरों वाली आपत्तिजनक सामग्री, जानकारी मिलने के तत्काल बाद प्लेटफार्म से हटा दी गई। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 
पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल कुछ लोग राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूलों से हैं। एक लड़की ने इस ग्रुप की गतिविधियों के कुछ स्क्रीन शॉट शेयर किए, जिसके बाद इस ग्रुप का पता चला। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान उसने पाया कि इस ग्रुप के लोग इसका इस्तेमाल अश्लील संदेश और छेड़छाड़ से तैयार तस्वीरों को शेयर करने के लिए कर रहे थे। 
अधिकारियों ने बताया कि आईटी कानून और आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत सोमवार को एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एकत्र सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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