सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NMCD) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि, आदेश के बावजूद बुलडोजर चलाये जाने को माकपा नेता वृंदा करात ने असंवैधानिक बताया। वृंदा करात खुद मौके पर पहुंचकर स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया।
इस दौरान उन्होने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं।
माकपा नेता ने कहा कि तोड़फोड़ अभियान रोक दिया गया है। मैं जहांगीरपुरी के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने की अपील करती हूं। विध्वंस अभियान संविधान के खिलाफ था। स्पेशल सीपी ने मुझे आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
SC ने नॉर्थ MCD की कार्रवाई पर लगाई रोक
जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ नॉर्थ एमसीडी की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक सुबह सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा. मामले में अब अगली सुनवाई कल की जाएगी।