दिल्ली हाई कोर्ट ने वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामलों में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दायर करने को कहा और आगे की सुनवाई की खातिर मामले को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। मिशेल इस साल पांच जनवरी से न्यायिक हिरासत में है।
मिशेल को निचली अदालत से मामलों में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत के लिए अपनी याचिका में मिशेल ने दलील दी कि समूचा मामला दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है जिसे जांच एजेंसी पहले ही जुटा चुकी है और सीबीआई की संबंधित विशेष अदालत में पेश कर चुकी है।
अपनी याचिका में उसने यह भी दलील दी कि इससे कोष को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भारत को मुआवजे के तौर पर 83.5 लाख यूरो मिले थे और 15 करोड़ यूरो की कीमत के तीन हेलीकॉप्टरों को जब्त भी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं और उसके साथ किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी अन्य सरकारी कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही किसी से पूछताछ की गई है।