दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के मामलों के बीच मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क पहनकर रखें। बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद ऑक्सीजन या वेंटीलेटर के इस्तेमाल में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए पहले के मुकाबले 10 गुना अधिक तैयार हैं।
ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) – इस साल जुलाई में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि कोविड -19 मामलों में बढ़ोत्तरी से किन परिस्थितियोंमें किन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। जीआरएपी के अनुसार, रंग-कोडित अलर्ट के चार स्तर- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड हैं।
किन चीजों पर लगी है रोक और किन कामों की होगी परमिशन
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया। वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। दिल्ली मेट्रो, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा और किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल, सिनेमा और जिम बंद किए गए, मॉल में दुकानों को सम-विषम आधार पर खोला जाएगा। सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति। निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
जानिए कब जारी होता है येलो अलर्ट
‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों तथा कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं।
कल कोरोना के 331 मामले आये सामने
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को 331 ताजा कोविड -19 मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमण की संख्या 14,43,683 हो गई। यह इस साल 6 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी। इसके साथ ही दिल्ली का कोविड पॉजिटिव रेट 0.68 फीसदी हो गया।
डीडीएमए के आदेश के अनुसार, दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभा और सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों जैसे रेस्तरां, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में क्षमता को फिर से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि नए कोविड वैरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए शादी के समारोहों में 200 लोगों की भीड़ को सीमित कर दिया गया है।