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आम्रपाली मामला : SC ने घर खरीदारों को कार्य समापन प्रमाण पत्र देने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से कहा कि उसके फैसले के अनुपालन में विभिन्न आम्रपाली परियोजनाओं में रह रहे हजारों घर खरीदारों को कार्य समापन प्रमाण पत्र सौंपे जाएं।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से कहा कि उसके फैसले के अनुपालन में विभिन्न आम्रपाली परियोजनाओं में रह रहे हजारों घर खरीदारों को कार्य समापन प्रमाण पत्र सौंपे जाएं। उसने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा।
इसने कहा कि तीन दिनों के अंदर दोनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को परियोजना वार घर खरीदारों की सूची मुहैया कराई जाए। उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरणों में दस वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी।

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न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित को वकील रवीन्द्र कुमार ने सूचित किया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 23 जुलाई के फैसले का अनुपालन शुरू कर दिया है और समापन प्रमाण पत्र सौंपने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कुमार प्राधिकरण का पक्ष पेश कर रहे थे। कुमार ने कहा कि प्राधिकरणों के पास आम्रपाली की परियोजनाओं में रह रहे लोगों का परियोजना वार ब्यौरा नहीं है। 

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