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नव-नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी

नव-नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक सोमवार को हटा दी गई। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहमति जताई है।

नई दिल्ली : नव-नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक सोमवार को हटा दी गई। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहमति जताई है। हाईकोर्ट की तरफ से आई सहमति के बाद दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने सोमवार देर शाम शिक्षकों की नियुक्ति के जारी आदेश को बहाल कर दिया। 
जारी आदेश में निगम के शिक्षा विभाग ने कहा है कि नव-नियुक्त शिक्षक 22 अक्टूबर को अपने अलॉटेड स्कूल में जाकर नियुक्ति लें। वहीं इसके बार में निगम मुख्यालय में पहुंचकर जानकारी भी उपलब्ध कराएं। हालांकि निगम ने ये भी कहा कि सुनवाई के बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा, निगम उसके तहत एक्शन लेगा। गौरतलब है कि तीनों निगम में शिक्षकों की कमी देखते हुए वर्ष 2018 में डीएसएसएसबी ने 3788 शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली थी। 
विगत 15 अक्टूबर को चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। तीनों निगमों ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए थे। लेकिन नियुक्ति वाले दिन से एक दिन पूर्व यानी 14 अक्टूबर को कैट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। कैट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद बावजूद उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा था।
हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर लगाई रोक 
दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षकों को राहत प्रदान की है जिसमें डीएसएसएसबी को एमसीडी के 3788 शिक्षकों की नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कैट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कराई गई परीक्षा के नतीजों को रद्द कर नियुक्ति पर 14 अक्टूबर को रोक लगा दी थी। 
जस्टिस जीएस सिस्तानी की बेंच ने कैट के आदेश पर रोक लगाए हुए डीएसएसएसबी को एमसीडी शिक्षकों की नियुक्ति की अंतरिम अनुमति प्रदान की है। अब शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। कैट के फैसले को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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