जम्मू में भारतीय एयरबेस पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले और उसके बाद अगले कुछ दिनों में कई ड्रोन्स घटनाओं के बाद भारत सतर्क है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। दिल्ली पुलिस का यह ऑर्डर 16 जुलाई से प्रभावी होगा और 32 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा।
यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा
अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायु सेना स्टेशन में 27 जून को लगातार दो विस्फोट हुए थे। अपनी तरह के पहले हमले में एक ड्रोन ने जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर दो बम गिराए, जिससे दो कर्मियों को मामूली चोटें आईं।
ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा
दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आयी हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए, पुलिस प्रमुख ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
राजस्थान के पोखरण से एक कथित आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण से एक कथित आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर रहा था। वहीं नागर विमानन मंत्रालय ने ‘‘विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी दखल के निगरानी’’ के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम जारी
एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को कहा गया कि देश में ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 में वर्णित 25 प्रपत्रों की तुलना में ‘ड्रोन नियम, 2021’ के मसौदे में घटाकर छह कर दिया गया है।