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त्योहारों के बीच गुरुग्राम में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर बैन, 31 जनवरी 2023 तक रहेगी रोक

देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिल्ली के साथ अब गुरुग्राम में भी पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। बता दें कि गुरुग्राम के जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आदेश जाऋ करते हुए कहा कि ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144, विस्फोटक अधिनियम 1883 और अन्य विस्फोटक नियमों के तहत आदेश जारी किए गए हैं।ये आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे गुरुग्राम में 31जनवरी तक नियम लागू रहेगा। 

आदेशों का पालन न करने पर सख्त एक्शन 

आपको बता दे कि इन सभी आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों, सभी एसडीएम,सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों, प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारियों, सभी डीसीपी, कार्यकारी अधिकारियों और नगर निगम के सचिवों, नगर परिषद, सभी पुलिस थाना प्रभारी, दमकल अधिकारी गुरुग्राम व उनके स्टाफ की होगी।इन सभी अधिकारियों को आदेशों पर अमल करने और छापेमारी करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।  

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगाया पटाखों पर प्रतिबंध 

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि यह फैसला राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। और इस आदेश का पालन सख्ती के साथ किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोर्ड का कहना है कि अक्टूबर से जनवरी तक प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है।