दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बीच अब ढील मिलनी शुरू हो गई है। अनलॉक-4 के तहत दिल्ली में अब सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब खुलने की इजाजत मिल गयी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि बार अगले हफ्ते दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।
गतिविधियां जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं:
स्कूल, कॉलेज, साथ ही सामाजिक, राजनीतिक सभाएं, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक त्योहार से संबंधित सभाएं प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा, सभी जिम, सिनेमा थिएटर और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे।
स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क और बैंक्वेट हॉल, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।