पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट में याचिका में दायर की। उनकी इस याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी।
न्यायिक हिरासत में कैद आजाद ने कहा है कि प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने जामा मस्जिद के पास मौजूद भीड़ को दिल्ली गेट मार्च करने के लिए उकसाया और हिंसा में शामिल रहे, लेकिन इस संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले, उन्हें कोर्ट द्वारा दिल्ली में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वह पॉलीसिथेमिया से पीड़ित हैं।
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उल्लेखनीय है कि भीम आर्मी के प्रमुख को तीस हज़ारी कोर्ट ने 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आजाद के संगठन ने 20 दिसंबर को पुलिस की अनुमति के बिना सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था।