हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की कार्रवाई पर लगाई रोक

हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की कार्रवाई पर लगाई रोक
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलेे में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल मुंजाल के संबंध में जारी की गई है और वित्तीय जांच एजेंसी – ED मामले में अन्य लोगों के संबंध में अपनी जांच जारी रख सकती है। इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

अदालत के अंतरिम आदेश में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा मुंजाल को समान आधार पर दोषमुक्त किए जाने पर प्रकाश डाला गया था, इसका खुलासा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था।
पिछले साल DRI की अभियोजन शिकायत में मुंजाल और अन्य पर विदेशी मुद्रा सहित प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध रूप से निर्यात करने का आरोप लगाया गया था। मुंजाल ने यह कहते हुए शिकायत को रद्द करने की मांग की कि ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में कारणों का अभाव है और मार्च 2022 में CESTAT द्वारा उनके दोषमुक्ति की अनदेखी की गई है। मुंजाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि DRI ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान CESTAT के फैसले को छुपाया।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सम्मन आदेश में कारणों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले को प्रथमदृष्टया विचार करने योग्य माना।
अदालत ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के 1 जुलाई, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन और सभी संबंधित कार्यवाही को अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी, 2024 तक निलंबित कर दिया। यह देखा गया कि शिकायत और 2019 का कारण बताओ नोटिस काफी हद तक समान थे, और CESTAT के दोषमुक्ति का खुलासा नहीं किया गया था। अदालत ने मुंजाल की याचिका पर DRI को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने भी शुल्क या निषेध की कथित चोरी से संबंधित DRI आरोप पत्र से उपजे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला शुरू किया था।

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