दिल्ली उच्च न्यायालय नें येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी है। ईडी ने कपूर को 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक येस बैंक के फाउंडर ने 466.51 का अवैध रूप से धन का संचाल किया था। कुछ ही दिन पहले राणा कपूर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
आपकों बता दें कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय के सृजन में कपूर का हाथ था। कपूर के पार्टर और येस बैंक के हिस्सेदार अशोक कपूर की 2008 में मुबंई हमलों में मौत हो गई थी।
जनता के धन का हेरफेर का चल रहा आरोप
राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।राणा पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।