बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने अपने खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई में सोमवार को बिना शर्त माफी मांग ली। बीजेपी नेता द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर अदालत ने यह कार्यवाही शुरू की थी। उनकी माफी दर्ज करने के बाद अदालत ने मानहानि की प्रक्रिया को बंद कर दिया।
पूर्व में अदालत की तरफ से दिए गए निर्देश के मुताबिक न्यायमूर्ति सी टी सेलवम और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ के समक्ष राजा आज पेश हुए। अदालत में दिए हलफनामे में राजा ने कहा कि जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो वह भावुक थे और अपनी टिप्पणी के लिए वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। खंडपीठ ने 17 सितंबर को भाजपा नेता के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।