दिल्ली में बिना अनुमति के हिंदू राष्ट्र पंचायत करने के मामले में उसके आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पंचायत का आयोजन रविवार को किया गया जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली को देश का पहला हिंदू राष्ट्र जिला बनाने और इसके निवासियों से अल्पसंख्यकों को अपनी संपत्ति बेचने या किराए पर नहीं देने का आह्वान किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा के तहम मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने पंचायत करने के लिए अनुमति नहीं ली थी।
इस आयोजना में बीजेपी नेता भी हुए थे शामिल
पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जांच में तथ्य सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख जयभगवान गोयल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पंचायत का आयोजन किया और इसमें भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया तथा उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर अवतार सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए।
गोयल ने अन्य धर्मों के लोगों के लिए दिया था भड़काऊ बयान
भाजपा की दिल्ली इकाई के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम को पार्टी ने अनुमति नहीं दी थी और गोयल पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं। गोयल ने रविवार को सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी भी हिंदू को अपना मकान या दुकान अन्य धर्मों के लोगों को बेचना या किराए पर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम सबसे पहले उत्तर-पूर्वी दिल्ली को एक हिंदू राष्ट्र जिला बनाएंगे और फिर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का जिक्र करते हुए गोयल ने आरोप लगाया कि वह इलाके को ‘‘छोटा पाकिस्तान’’ में तब्दील करने की साजिश थी।