दिल्ली सरकार द्वारा लगाये गये रात्रिकालीन कर्फ्यू का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए 2,500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस संबंध में शनिवार रात 10 बजे से रविवार की सुबह पांच बजे तक 222 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 और सीआरपीसी की धाराओं 107 और 151 के तहत कुल 2,523 मामले दर्ज किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लोगों को 520 ‘चालान’ जारी किए। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगाये जाने की घोषणा की थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा शहर में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा किये जाने के बाद यह निर्णय लिया गया था। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।