सुशांत सिंह की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में नाम आने पर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं। अभिनेत्री की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। कोर्ट के नोटिस पर गुरुवार को जवाब देते हुए केंद्र ने कहा, रकुल प्रीत सिंह की शिकायतों को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजा है और इस मुद्दे पर उससे रिपोर्ट मांगी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यायमूर्ति नवीन चावला को यह भी बताया कि उसने नौ अक्टूबर को सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करने को कहा है। मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से दाखिल स्थिति रपोर्ट में यह जानकारी दी।
कोर्ट के 29 सितंबर के आदेश का पालन करते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है। रकुल प्रीत सिंह की ओर से वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि वह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई करने के बजाय मंत्रालय ने मामले को महज एनबीए को भेज दिया है।
हिंगोरानी ने कहा कि कोर्ट ने मंत्रालय, एनबीए और भारतीय प्रेस परिषद से याचिका पर अभिवेदन की तरह विचार करने और अलग-अलग आदेश जारी करने को कहा था। एनबीए के वकील ने कहा कि उसने तीन अक्टूबर को अभिनेत्री का पक्ष सुना था और फिर 12 अक्टूबर को भी उनका तथा 10 मीडिया चैनलों का भी पक्ष सुना था।