वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के आधार पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए की भूमिका में रहा क्रिश्चियन मिशेल गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए पहुंचा। मिशेल ने सीबीआई और ईडी केस के खिलाफ कोर्ट से जमानत की मांग की।
अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ के द्वारा लगाई गई याचिका में लिखा है कि याचिकाकर्ता 59 साल का है और बीमार है। उसकी उम्र और बीमारी उसे इस संक्रमण के लिए अन्य कैदियों की तुलना में अधिक संवेदनशील बना रही है। लिहाजा, मौजूदा हालात को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले जेलों में रखना उचित नहीं है। ऐसे में उसे और उसके जैसी स्थिति वाले कैदियों को कोर्ट जमानत दे।
उसने कहा कि वह उसकी गिरफ्तारी के दिन से न्यायिक हिरासत में है। पूरी कार्यवाही के दौरान वह सम्मानजनक और विनम्रता से पेश हुआ है। मिशेल को पिछले साल दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और वर्तमान में वह हेलिकॉप्टर सौदे में कथित तौर पर की गई अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जबकि सीबीआई एक ‘बिचौलिए’ के रूप में सौदे में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है।