प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले में शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। इस फैसले में न्यायालय ने सभी दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी थी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की विशेष पीठ के समक्ष अक्षय की पुनर्विचार याचिका विचार के लिये आते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसकी सुनवाई दूसरी उचित पीठ करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उनके एक रिश्तेदार इस मामले में पीड़ित की मां की ओर से पहले पेश हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में उचित होगा कि कोई अन्य पीठ पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे विचार करे।
अक्षय के वकील ए पी सिंह ने बहस शुरू करते हुये कहा कि यह मामला राजनीति और मीडिया के दबाव से प्रभावित रहा है और दोषी के साथ घोर अन्याय हो चुका है।