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दिल्ली: CM केजरीवाल का स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश, कहा- कोविड जांच के लिये डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य नहीं हो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिये स्वत: अपनी आरटी-पीसीआर जांच कराने के इच्छुक लोगों के लिये डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को निर्देश दिया है कि दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिये डॉक्टर का पर्चा नहीं मांगा जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिये स्वत: अपनी आरटी-पीसीआर जांच कराने के इच्छुक लोगों के लिये डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा।
अब तक कोविड-19 की जांच कराने के लिये व्यक्ति को डॉक्टर के पर्चे पर इसकी अनुशंसा दिखाना जरूरी था या फिर उस व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने आज सुबह जैन को निर्देश दिया कि कोविड-19 की जांच के लिये डॉक्टर का पर्चा नहीं मांगा जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, “दिल्ली सरकार ने जांच कई गुना बढ़ा दी है। मैंने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया है कि जांच के लिये डॉक्टर का पर्चा नहीं मांगा जाना चाहिए। कोई भी अपनी जांच करा सकता है।”
उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 जांच के लिये दिल्ली के पते के प्रमाण के तौर पर लोगों को अपना आधार कार्ड रखने की जरूरत है और इसके साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान (आईसीएमआर) द्वारा तय प्रारूप का फॉर्म भी भरना होगा। अदालत ने इस बात पर संज्ञान लिया कि दिल्ली में संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है और निजी प्रयोगशालाओं से कहा कि खुद अपनी जांच कराने के इच्छुक 2000 लोगों को कोविड-19 जांच की इजाजत दें।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पूर्व में कहा था कि वह रोजाना की जाने वाली जांच की संख्या बढ़ाकर 40 हजार कर रही है। अभी हो रही अधिकतर कोविड-19 जांच रैपिड एंटीजन जांच हैं जिनमें नतीजे शीघ्रता से मिल जाते हैं।

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