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500 वर्ग मीटर तक के भवन निर्माण पर अब निगम से नहीं लेनी होगी स्वीकृति

दिल्ली में यदि आपका 500 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है और उसपर आप रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको निगम से स्वीकृति लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में यदि आपका 500 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है और उसपर आप रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको निगम से स्वीकृति लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मंगलवार को उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद नोडल एजेंसी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया है कि दिल्ली में 500 वर्ग मीटर के तक प्लॉट पर भवन निर्माण के नक्शे ऑनलाइन ही पास कर दिए जाएंगे। 
खासबात है कि इस नक्शे को निगम अधिकारियों द्वारा चेक भी नहीं किया जाएगा। हालांकि नक्शा जिस आर्किटेक्ट से बनावाया गया होगा, वह निगम से अप्रूव्ड हो यानी उसकी निर्धारित सूची में पंजीकृति हो। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी की माने तो यह फैसला इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लिया गया है। 
बनाया अलग से डैसबोर्ड 
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी की माने तो नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन पर एक आवेदन फार्म भरना होगा। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है, जहां व्यक्ति अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खास बात है कि नक्शा पास के लिए कितना भुगतान करना है कि इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ही पता चल जाएगा। उसका हिसाब आनलाइन कैल्कुलेटर के माध्यम से किया जा सकेगा।
1491 आर्किटेक्ट अप्रूव्ड
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने बताया कि फिलहाल निगम ने 1491 आर्किटेेक्टों को अपनी ऑनलाइन नक्शा पास की योजना में पंजीकृत किया है। इन्हीं आर्किटेक्टों से नक्शा बनवाने पर ही निर्माण सही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार से राजधानी वासी इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई नया आर्किटेक्ट पंजीकरण औपचरिकताओं को पूरा करके इस आनलाइन सिस्टम में स्वयं को पंजीकृत कर सकता है। उन्होंने कहा कि, मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप ही ये सभी फैसले लिए गए हैं।
अभी तक केवल 105 वर्ग मीटर की थी छूट 
गौरतलब है कि, राजधानी में सोमवार तक 105 वर्ग मीटर के प्लॉट को ही बगैर निगम की ओर से नक्शा पास कराए निर्माण करने की अनुुमति थी। लेकिन मंगलवार को मंगलवार को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने तीनों निगमों के महापौर और आयुक्तों की उपस्थिति में इंजीनीयर/आर्किटेक्ट द्वारा 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी भवनों की स्वीकृति के विकास मोडयूल को शुरु किया। इस प्रणाली में पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों की जांच साफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी।

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