दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में याचिका दायर कर केंद्र सरकार और एअर इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई है कि कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशी नागरिकों (Foreign nationals) को चार्टर्ड विमानों (Chartered planes) से उनके देश भेजने पर रोक लगाई जाए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि विदेशी नागरिकों को छोड़ने के बाद ये चार्टर्ड विमान खाली लौट रहे हें और विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर नहीं आ रहे हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति जे आर मिधा और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की लेकिन इस मामले में आदेश अभी तक उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। यह याचिका वैभव शर्मा ने दायर की है।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि इन चार्टर्ड विमानों के पायलट और केबिन क्रू को निजी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया जा रहा है और भारत लौटने पर उन्हें 14 दिनों के गृह पृथक वास में भेज दिया जा रहा है। वकील एच एस नंदा के मार्फत दायर याचिका में यह भी दावा किया गया कि पायलट और केबिन क्रू को घर में पृथक वास में रखने से उनके परिवार के सदस्यों के जीवन पर भी खतरा है।