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दिल्ली हिंसा : CAA के कारण भड़की सांप्रदायिक हिंसा में दंगा करने और डकैती के आरोपी को अदालत ने किया बरी

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगे और डकैती करने में शामिल रहने के आरोपी सुरेश को मंगलवार को बरी कर दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगे और डकैती करने में शामिल रहने के आरोपी सुरेश को मंगलवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है और गवाहों के बयान पूरी तरह विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा,”यह साफ तौर पर बरी करने का मामला है।”
पुलिस के मुताबिक, आरोपी सुरेश ने दंगाइयों की भीड़ के साथ मिलकर कथित तौर पर 25 फरवरी , 2020 की शाम को बाबरपुर रोड पर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर लूटपाट की थी। दिल्ली दंगे से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया है। हिंसा से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई जारी है। पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।
बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को संशोधिन नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी जिसमें कम से कम 53 लोगों की जान चली गई थी और 200 अन्य घायल हुए थे। इस हिंसा में अभी तक बहुत से लोगो को पुलिस ने हिरासत में लिया था। साथ ही हिंसा में कई बड़े नामों की संलिप्तता भी सामने आई थी।

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