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कोर्ट ने स्वास्थ्य योजना के भेदभावपूर्ण होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर ‘AAP’ से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस याचिका पर उससे अपना रुख बताने के लिए कहा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आरोग्य कोष (डीएके) द्वारा लागू की जा रही स्वास्थ्य योजना पर ‘‘भेदभावपूर्ण’’ होने का आरोप लगाने वाली याचिका को लेकर ‘आप’ सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि यह योजना भेदभावपूर्ण है क्योंकि केवल राष्ट्रीय राजधानी के निवासी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। 
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस याचिका पर उससे अपना रुख बताने के लिए कहा। याचिका में तर्क दिया गया है कि डीएके के पास इस स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं है। 
याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार ने इस स्वास्थ्य योजना के लिए धन मुहैया कराने और उसे लागू करने के लिए ‘‘न तो अपने किसी बजट में इसके लिए कोई निधि तय की है और न ही विधानसभा में डीएके को नामित और अधिकृत किया है।’’ 
वकील पायल बहल और अमित सिंह के माध्यम से दर्ज कराई गई याचिका के अनुसार इस योजना के तहत उन लोगों को उपचार के लिए पांच लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है जो पिछले तीन साल से राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं जिनके परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये तक है। 
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को ‘‘असंवैधानिक एवं अत्यंत भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य योजना के खिलाफ’’ अपनी आपत्तियां पहले भेजी थी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। याचिका पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है। 

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