आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को आदेश देते हुए आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिए। अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धन शोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी। चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे।
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सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेश निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था जिसके अनुसार, चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बाद में ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया।