दिल्ली हिंसा और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। ताहिर हुसैन ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए आज खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी होने के कारण ताहिर की जमानत याचिका को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने कोर्ट के समक्ष ताहिर की जमानत याचिका का विरोध किया था। इससे पहले कोर्ट ने नौ जुलाई को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश आज के लिये सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की JNU के छात्र शरजील इमाम की याचिका
गौरतलब है कि गत फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भड़के दंगों के समय सतर्कता ब्यूरो (आईबी) के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गयी थी।