गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा नए कृषि कानून के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में लक्खा सिधाना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने सिधाना की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 20 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इससे पहले कोर्ट ने 19 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गणतंत्र दिवस हिंसा से जुड़े एक और मामले में 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व में सिधाना के बारे में सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी।
आपराधिक गिरोह के सदस्य को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, कहा-समाज के भरोसे पर भी पड़ सकता प्रतिकूल प्रभाव
गिरफ्तारी के डर से, उसने दोनों मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) की कानूनी टीम इस मामले को देख रही है। एफआईआर के मुताबिक इस साल 26 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से प्रदर्शनकारी जीटी करनाल रोड पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के बैरीकेड उखाड़ दिए, तलवारों के साथ दंगा किया और मारने के इरादे से पुलिस अधिकारियों की तरफ अपने ट्रैक्टर दौड़ाए।