दिल्ली दंगो में शामिल 2 आरोपियों को सशर्त जमानत दें दी गई है। दरअसल, अदालत ने इन आरोपियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) तुरंत डाउनलोड करने एवं अपनी लोकेशन शेयर की शर्त पर जमानत दें दी है। साथ ही अदालत ने इन दोनों आरोपियों को सख्त हिदायत दी है कि वह अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखेंगे।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के इन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपियों को वीडियों में करावल नगर इलाके से दुकानों में आगजनी के दौरान सामान उठाते देखा गया। इसके अलावा वह दंगाइयों के साथ मौके पर मौजूद थे।
इन आरोपियों का मोबाइल फोन रिकॉर्ड भी दंगे की जगहों पर कई जगह मौजूद पाया गया है। अदालत ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं एक-एक जमानती के आधार पर जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों को वीडियो फुटेज में सामान उठाते ही देखा गया है।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वह दोनों आरोपी दंगाइयों के साथ मौजूद थे, लेकिन कहीं भी उन्हें दंगे भड़काते या घातक हथियारों के साथ नहीं देखा गया। ऐसे में अदालत इन आरोपियों को सशर्त जमाानत दे रही है। साथ ही आरोपियों को मुकदमे की हर तारीख पर पेश होने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अगर जांच एजेंसी उन्हें किसी और मुकदमे या संबंधित मामले में अतिरिक्त जांच के लिए बुलाती है तो उन्हें हर समय जांच में शामिल होने के लिए उपस्थिति रहना होगा।