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लालकिला हिंसा से जुड़े ASI मामले में दीप सिद्धू को कोर्ट ने दी जमानत

गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के एक मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिल गई है। लाल किला हिंसा से जुड़े ASI मामले में भी दीप सिद्धू को सोंमवार को जमानत मिल गई। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट ने 25 हजार रूपए के निजी मुचलके पर दीप सिद्धू को यह जमानत दी है। ASI ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। 

अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तथ्यों पर एएसजे की तरफ से नियमित जमानत दी थी। इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी। विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी। हालांकि इस जमानत के बाद सिद्धू को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 

अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा उसने कहा कि केवल आवाज के नमूने के मकसद से और अवधि के लिए हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका उचित नहीं है। 

बता दें कि 8 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू ने खुद को निर्दोष बताया था और इस मामलें में जमानत देने का आग्रह किया था। सिद्धू ने कहा था कि उसे फर्जी तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए उसे मुख्य आरोपी बताया था। कोर्ट में दीप सिद्धू के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चल सके कि उसने हिंसा के लिए लोगों को भड़काया।