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कोर्ट ने मानहानि मामले में प्रिया रमानी को तलब करने पर आदेश रखा सुरक्षित

पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को आरोपी के तौर पर तलब करने को लेकर अपना आदेश 29 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया। रमानी ने एम जे अकबर पर ‘#Me Too अभियान’ के तहत यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर के वकील की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। वकील ने तर्क दिया कि रमानी के खिलाफ प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है। पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

Priya Ramani

#MeToo : एमजे अकबर के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कही यह बात

भारत में चले ‘#Me Too अभियान’ के दौरान अकबर का नाम सोशल मीडिया पर खूब उछला था। इस दौरान वह नाइजीरिया में थे। प्रियारमानी ने अकबर पर 20 साल पहले उनके साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अकबर ने इन आरोपों से इनकार किया था।

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