दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज के ईसाई छात्रों के दाखिले के लिये साक्षात्कार प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह और न्यायमूर्ति मनोज ओहरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मामला दो जुलाई को एकल न्यायाधीश के सामने पहले से ही सूचीबद्ध है और इसलिए इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।
पीठ के नजरिये को देखते हुए याचिकाकर्ता एन पी एश्ले ने याचिका वापस ले ली। इस याचिका में एकल न्यायाधीश के साक्षात्कार प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने के 12 जून के फैसले को चुनौती दी गई है। एश्ले शिक्षक और कॉलेज की संचालन समिति के सदस्य हैं।
एश्ले के वकील सुनील मैथ्यूज ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी क्योंकि दाखिले के लिये साक्षात्कार 28 जून से शुरू होने हैं। हालांकि, पीठ ने इस पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया।
यह मामला ईसाई छात्रों के चयन के लिए साक्षात्कार समिति में संस्थान की सर्वोच्च परिषद के एक सदस्य को शामिल करने के खिलाफ कॉलेज के तीन शिक्षकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है।