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लाल किले की हिंसा से जुड़े नये मामले में दीप सिद्धू को पुलिस की हिरासत में भेजने से कोर्ट का इनकार

दिल्ली की एक कोर्ट ने लाल किले पर हिंसा के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दायर मामले के सिलसिले में अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू से हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने की दिल्ली पुलिस की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।

दिल्ली की एक कोर्ट ने लाल किले पर हिंसा के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दायर मामले के सिलसिले में अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू से हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने की दिल्ली पुलिस की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सिद्धू को चार दिन की रिमांड पर भेजने के पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के मामले में शनिवार को सिद्धू को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ ही मिनट पहले उसे हिंसा से जुड़े दूसरे मामले में छोड़ा गया था जिसके लिए उसे शुक्रवार को जमानत मिली थी।
सिद्धू को लाल किले की हिंसा के मामले में सबसे पहले नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने दलील दी कि दोनों प्राथमिकियां समान आरोपों पर आधारित हैं और चूंकि सिद्धू से पुलिस इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुकी है, इसलिए अब पुलिस की नये सिरे से रिमांड की जरूरत नहीं है। गुप्ता ने कहा कि जांच अधिकारी ‘राजाओं की तरह’ काम कर रहे हैं।

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