Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में विभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। विभव कुमार पर दिल्ली सीएम आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी हुई है।
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Swati Maliwal Case में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विभव कुमार पर 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस मामले में विभव फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब विभव कुमार तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
बता दें कि जब से विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल पर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे। चर्चा थी कि क्या स्वाति मालीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगी। जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने मिडिया से कहा कि मुझे सांसद बने रहने की कोई लालसा नहीं है। मुझे प्यार से बोलते तो मैं रिजाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मैंन बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके सेमेरे साथ व्यवहार किया गया है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए मैं किसी भी हाल में इस्तीफा देने वाली नहीं हूं।
विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना शिकायत दर्ज कराया। मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव को गिरफ्तार कर लिया था। अभी विभव 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस से मिली जानकरी में विभव ने मुंबई जाकर अपना फोन फॉर्मेट कर सारा साबुत खत्म कर दिया है।
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