मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा को चुनौती देने वाली ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई को 25 अगस्त से पहले मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमू्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने निचली अदालत के 20 जनवरी और 11 फरवरी के फैसले को रद्द करने के अनुरोध वाली अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। पहले फैसले में ठाकुर को मामले में दोषी ठहराया गया था और 11 फरवरी का आदेश सजा से संबंधित था।
पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने कहा, “सीबीआई अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट या जवाब दायर करे।” हाई कोर्ट ने सीबीआई से ठाकुर की उस याचिका पर भी जवाब मांगा है जिसमें उसने निचली अदालत द्वारा उसपर लगाए गए 32.20 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
यहां की एक निचली अदालत ने ठाकुर को “मृत्यु तक कठोर उम्रकैद की सजा” सुनाई थी और उसपर 32.20 लाख रुपये का जुर्माना यह कहते हुए लगाया था कि वह “सावधानीपूर्व रची गई” साजिश का मास्टरमाइंड था और उसने “अत्यधिक विकृति दिखाई।” ठाकुर को आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न के जुर्म में सजा सुनाई गई।
बिहार पीपुल्स पार्टी (बीपीपी) के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके ठाकुर के अलावा, निचली अदालत ने मामले में कई अन्य लोगों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी।