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बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने ED से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से सोमवार को जवाब मांगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से सोमवार को जवाब मांगा। सिंघल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सिंघल ने कथित बैंक रिण फर्जीवाड़ा से जुड़े करोड़ों रुपये के धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। 
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने जेल अधीक्षक से कहा है कि वह एम्स के डॉक्टरों से सिंघल की जांच कराएं। उन्होंने मेडिकल आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अदालत ने जेल अधीक्षक से कहा है कि वह सिंघल के मेडिकल रिकॉर्ड जेल के क्षेत्रीय चिकित्सकीय अधिकारी को सौंपे। 
गौरतलब है कि निचली अदालत ने सिंघल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ईडी ने पहले अदालत से कहा था कि आरोपी ने पहले ही सबूतों के साथ छेड़खानी की थीऔर अगर उसे जेल से बाहर आने दिया गया तो वह फिर से सबूतों और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। 

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उच्च न्यायालय ने ईडी से इसपर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है। ईडी की ओर से अदालत में केन्द्र सरकार के अधिवक्ता अमित महाजन पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने सिंघल के मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता की मौखिक अर्जी सुनी और कहा कि एम्स में अपोलो के दो डॉक्टरों को उनका परीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। इसका खर्च सिंघल को वहन करना होगा।
 
सिंघल को ईडी ने 22 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है। सिंघल (59) ने वकीलों अर्शदीप सिंह और रंजना रॉय गवई के माध्यम से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। 

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