देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमा चौकियों को सील करने के साथ ही कहा कि जरूरी सामान मुहैया कराने से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी करेगी। मंगलवार यानी 24 मार्च से दिल्ली में कर्फ्यू लागू हो जाएगा हालांकि, यह थोड़ी ढील के साथ लागू होगा। सोमवार को निषेधाज्ञा आदेशों का ठीक तरह से पालन नहीं होने के चलते पुलिस ने यह फैसला लिया है।
हालांकि, पुलिस ने यह साफ किया कि मीडियाकर्मियों को पास की जरूरत नहीं होगी और उनके पहचानपत्र ही काफी होंगे। साथ ही पुलिस ने कहा कि पास के आवेदन के प्रारूप का विवरण और कब से इनकी जरूरत होगी आदि की जानकारी मंगलवार को साझा की जा सकती है। कोरोना वायरस प्रकोप की रोकथाम के मद्देनजर रविवार को 31 मार्च तक के लिए पुलिस ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किए थे।
बता दें, धारा 144 के तहत एक स्थान पर चार अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी होती है। सोमवार को जारी बयान में दिल्ली पुलिस उपायुक्त एसएन श्रीवास्तव ने ‘तत्काल प्रभाव’ से दिल्ली में सभी सीमा चौकियों को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सेवाएं बिना बाधा के जारी रहेंगी।
पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगी निजी संस्थाएं अपने संबंधित जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय से ‘कर्फ्यू पास’ ले सकेंगी। इसमें कहा गया कि संबंधित जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वास्तविक जरूरतों का आंकलन करके पास जारी करेंगे।